बंगलूर; कर्नाटक हाई कोर्ट ने 19 सितंबर को कहा कि सरकार सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए उम्र तय करें। सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छी बात है, लेकिन आजकल बच्चे इसके आदी हो गए हैं। ऐसे में इसके इस्तेमाल करने की उम्र तय होना वरदान साबित होगा। कोर्ट ने कहा कि 17 या 18 साल की उम्र के युवा सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या उनमें देश के हित-अहित पर फैसला लेने की मैच्योरिटी है?
न केवल सोशल मीडिया से बल्कि इंटरनेट से ऐसी चीजें हटाई जानी चाहिएं, जो दिमाग को भ्रष्ट करती हैं। सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए। जस्टिस जी नरेंद्र और जस्टिस विजय कुमार ए पाटिल की बेंच ने ये बातें एक्स की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहीं।