शिमला : हिमाचल में अब संपत्ति हस्तांतरण, पट्टे संपत्ति की अनुज्ञा पर अब 12 फीसदी स्टांप ड्यूटी देनी होगी। इसके लिए अध्यादेश जारी कर दिया गया है। इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टांप (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2025 है। इसके लिए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की ओर से हिमाचल प्रदेश राज्य को लागू भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 (1899 का अधिनियम संख्याक 2) में संशोधन करके अध्यादेश को लागू कर दिया गया है।
इस अध्यादेश के अनुसार हिमाचल को यथा लागू भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-क में अनुच्छेद 23 के तहत जहां राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश अभिघृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118(2)(ज) के अधीन संपत्ति हस्तांतरण की अनुज्ञा प्रदान की गई है, वहां स्टांप शुल्क लिंग का विचार किया बिना, बाजार मूल्य या प्रतिफल रकम जो भी अधिक हो, का 12 प्रतिशत की दर से प्रभारित की जाएगी।
अनुच्छेद 35 में खंड (क) के तहत जहां राज्य सरकार द्वारा अभिघृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118(2)(ज) के अधीन पट्टे पर दी गई संपत्ति की अनुज्ञा प्रदान की गई है तथा खंड (ख) के तहत जहां पट्टे संपत्ति के लिए अनुज्ञा दी गई है, वहां स्टांप शुल्क पट्टे पर दी गई संपत्ति के बाजार मूल्य या पट्टे की संपूर्ण रकम के अधीन संदत्त है, वहां 12 फीसदी दर से स्टांप ड्यूटी ली जाएगी।