हरियाणा के 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आई है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी अगामी विधानसभा सत्र में कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकते हैं। सीएम सैनी 1.20 लाख कर्मचारियों के जॉब सिक्योरिटी वाले विधेयक के पारित होने के समय ही बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अभी तक सरकार ने अध्यादेश जारी कर रखा था।
हरियाणा में पांच साल से अनुबंध पर काम कर रहे एक लाख 20 हजार कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं 58 साल की आयु तक करने के निर्णय पर विधानसभा में मुहर लगेगी। प्रदेश सरकार ने विधानसभा में पारित कराए जाने वाले बिल का ड्राफ्ट सार्वजनिक कर दिया है। सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और स्वायत्त निकायों में कौशल रोजगार निगम, आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट-1 और आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट-2 तथा तदर्थ आधार पर लगे 50 हजार रुपये तक मासिक वेतन वाले सभी कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं सेवानिवृत्ति आयु तक सुनिश्चित की जाएंगी।
इस अध्यादेश की अवधि 6 माह की होती है। लेकिन इससे पहले अगर विधानसभा में विधेयक पारित हो जाए तो राज्यपाल की मंजूरी के बाद वह स्थायी कानून बन जाता है। सीएम नायब सैनी ने विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल की बैठक में 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों की नौकरी 58 साल तक सुरक्षित करने के लिए जॉब सिक्योरिटी अध्यादेश मंजूर कराया था।
अब 13 नवंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरु होने जा रहा है। जिसमें विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें वे विधेयक भी शामिल होते हैं जिनके अध्यादेश पहले जारी हो चुके हैं। लेकिन इन अध्यादेशों को ऐसे के ऐसे ही विधेयक के रूप में पेश करना होता है। जॉब सिक्योरिटी का अध्यादेश भी ज्यों का त्यों ही पेश किया जाएगा। लेकिन जब इसपर चर्चा होगी तो सीएम सैनी बड़ा ऐलान कर सकते हैं।
पक्के कर्मचारियों के समान बेसिक वेतन मिलेगा
सरकारी स्कूलों में तैनात अतिथि अध्यापकों को भी नए नियमों का लाभ मिलेगा। विगत 14 अगस्त से ही कानून लागू होगा, जब इसे अध्यादेश के रूप में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मंजूरी दी थी। 15 अगस्त तक पांच साल की नौकरी पूरी कर चुके सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्के कर्मचारियों के समान बेसिक वेतन दिया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों को न्यूनतम पे स्केल से पांच प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा।
न्यूनतम पे स्केल से 10 प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा
इसी तरह आठ साल पुराने कर्मचारियों को न्यूनतम पे-स्केल से 10 प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा। 10 साल से अधिक पुराने अनुबंधित कर्मचारियों को न्यूनतम पे-स्केल से 15 प्रतिशत अधिक वेतन दिया जाएगा। हर साल एक जनवरी और एक जुलाई को मानदेय में वृद्धि भी की जाएगी।
साथ ही सालाना वेतन वृद्धि, डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और मेटरनिटी एक्ट के तहत मिलने वाले सभी लाभ मिलेंगे। पीएम-जन आरोग्य योजना-चिरायु एक्सटेंशन योजना के तहत अनुबंधित कर्मचारियों के परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ भी दिया जाएगा।