सिरसा : आज जिला पुलिस , आरटीए विभाग ,महिला संरक्षण अधिकारी तथा हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण कमीशन की सयुंक्त टीम की ओर से विशेष रुप से स्कूली वेन व बसों को चेक किया गया तथा स्कूल बस सचालकों को यातायात नियमों तथा माननीय अदालत के आदेशों बारे आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए । इस मुहिम के तहत जिला की यातायात पुलिस तथा अन्य अधिकारियों की टीम ने स्कूल बसों की जाँच के दौरान बसों में स्थापित किए गए फर्स्ट एड बॉक्स, कैमरे व अग्निशामक यंत्रो को चेक किया। जिला पुलिस व विभिन्न विभागों की टीम ने स्कूल बस चालकों को विशेष हिदायत देते हुए कहा कि अगर स्कूली बसों के अंदर फर्स्ट एड बॉक्स कैमरे व अग्निशामक यंत्र नहीं पाए गए तो उनके खिलाफ यातायात नियमों की अवहेलना करने के आरोप में सख्त कार्रवाई की जाएगी। चैकिंग अभियान से पूर्व शहर के एक निजी होटल में महिला संरक्षण अधिकारी यातायात थाना प्रभारी तथा आरटीए विभाग की बैठक हुई तथा बैठक के दौरान स्कूल सचालकों को बताया गया कि सभी स्कूल संचालक तथा बस संचालक अदालत द्वारा दिए गए आदेशों तथा यातायात नियमों की पूरी तरह से पालन करें। बच्चे देश का भविष्य है, इसलिए उनकी सुरक्षा करना हम सबका परम कर्तव्य बनता है । इसलिए उनकी जिंदगी से किसी भी सूरत में खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा।
पुलिस टीमों ने बस चालकों को हिदायत देते हुए कहा कि सड़क पर वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करें, तथा बस चलाते समय किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन भी न करें। क्योंकि ऐसा करने से आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं । यातायात थाना प्रभारी ने स्कूली बस चालकों को बताया कि उनके द्वारा बस को सड़क पर हमेशा बाई लाईन में ही चलाया जाना चाहिए और बच्चों को बिठाने या छोड़ने के लिए सही तरीके से साईड पर रूकना चाहिए। उन्होंने स्कूल बस चालकों से कहा कि सभी को सड़क पर चलते समय नियमों, रेड लाईट पर जैबरा क्रासिंग से पहले रूकना, अपने वाहन को हमेशा सफेद लाईन से निचे खड़ा करना, बसों में निर्धारित बच्चे बिठाना ही सुनिश्चित करें । वाहन को मोड़ने से पहले इशारा करना चाहिए और निधारित गति सीमा में ही अपने वाहन को चलाना चाहिए।