सिटी रिपोर्टर
खरड़ : सरकार द्वारा चाईना डोर की बिक्री करने पर पूर्ण तौर पर नाबंदी लगाई जा चुकी है और सब डिवीजन खरड़ के क्षेत्र में आते शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में चाईना डोर की बिक्री को रोकन के लिये चैकिंग करने के लिये तहसीलदार खरड़, नायब तहसीलदार खरड़, नायब तहसीलदार घडुआं तथा नायब तहसीलदर माजरी के नेतृत्व में टीमें बनाई गई हैं और साथ ही शहरी क्षेत्र के लिये नगर कौंसिल खरड़, कुराली, नया गांव तथा घडुआं के कार्यकारी अधिकारियों को भी टीमों में शामिल किया गया है और चैकिंग के समय सबंधित पुलिस स्टेशन के एसएचओ और पुलिस कर्मचारी भी टीमों के साथ रहेगें। यह जानकारी एसडीएम खरड़ गुरमंदर सिंह ने दी। उन्होनें बताया कि सब डिवीजन खरड़ के अधीन आते क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति चाईना डोर की बिक्री नही कर सकता है और न ही स्टोर कर सकता है। उन्होनें कहा कि चैििकंग टीमों को यदि कोई व्यक्ति, दुकानदार चाईना डोर बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाही की जायेगी और किसी को भी नही बख्शा जायेगा। एसडीएम ने आगे बताया कि यदि कोई व्यक्ति चाईना डोर बेचता पकड़ा गया तो वातावरण सुरक्षा एक्ट 1986 के तहत जारी निर्देशों के तहत बनाये गये नियमों की उल्लंघना करता है तो उसे कम से कम 10 हजार रूपये जुर्माना लगाया जायेगा जिसे 15 लाख तक बढ़ाया जा सकता है। उन्होनें सब डिवीजन खरड़ के अधीन आते शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को अपील करते हुये कहा कि यदि उनके क्षेत्र में कोई चाईना डोर बेचता है तो उस सबंधी जानकारी उनके ध्यान में लाई जा सकती है ताकि मौके पर टीम भेज कर कार्रवाही की जा सके।
फोटो कैप्शन- एसडीएम खरड़ गुरमंदर सिंह जानकारी देते हुये।