नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। मिली जानकारी के अनुसार भारत माला प्रोजेक्ट के एक हिस्से पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। पूरा मामला मोगा के गांव बुग्गीपुरा व खेड़ा सवाद का है, जहां पर जमीन एक्वायर करने पर रोक लगी है।
गौरतलब है कि किसानों ने सुप्रीम कोर्ट का रूख करके याचिका दायर की थी जिसमें मुआवजे की पूरी रकम नहीं देने की दलील दी गई। किसानों ने कहा कि डिमांड के अनुसार मुआवजा नहीं मिल रहा है। इस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आदेश दिए हैं कि मौजूदा स्थिति को बरकरार रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए इस प्रोजेक्ट के एक हिस्से पर रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि ये रोक तब तक लगाई गई है जब इस मुद्दे का हल नहीं हो जाता है।
बता दें कि पंजाब में इसके तहत सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे बन रहा है। इसके लिए जमीन एक्वायर तो कर ली गई है, लेकिन मुआवजे को लेकर कई जगहों पर काम रुका हुआ है। इस संबंध में कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। नेशनल हाईवे अथारिटी ऑफ इंडिया दिल्ली-अमृतसर-कटड़ा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, 669 किमी निर्माण कर रहा है। इसका काम कई चरणों में चल रहा है। हरियाणा में केएमपी (सोनीपत से पातड़ां, कैथल) तक 113 किमी का काम पूरा हो चुका है यानी सोनीपत से पंजाब बॉर्डर तक एक्सप्रेस वे पूरा हो चुका है। इसके शुरू होने से पंजाब की सीमा तक आसानी से आना-जाना संभव हो सकेगा। यह हाईवे पंजाब के ज्यादातर हिस्से से होकर गुजरेगा, लेकिन इसका काम थोड़ा धीमी गति से चल रहा है। ये हाईवे जम्मू-कटरा तक जाएगा।